केयर्न एनर्जी के खिलाफ कर वसूली की सख्त कार्रवाई शुरू
आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी के खिलाफ 10,247 करोड़ के बकाया कर की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है जिसमें उसका 2,000 रुपये का लाभांश और रिफंड जब्त करने का आदेश शामिल है।
आयकर विभाग ने ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी के खिलाफ 10,247 करोड़ रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है जिसमें उसका 2,000 रुपये का लाभांश और रिफंड जब्त करने का आदेश शामिल है। कंपनी ने पिछली तिथि से प्रभावी कानून में संशोधन के तहत आयकर विभाग के कर नोटिस को अंतरराष्ट्रीय पंच-निर्णय अलादत में चुनौती दी है। पंच-निर्णय अदालत का निर्णय केयर्न के खिलाफ जाने के बाद आयकर विभाग ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी को मिलने वाले 1,500 करोड़ रुपये के रिफंड को उसके खिलाफ कर के बकाए की मूल राशि के साथ पहले ही समायोजित कर लिया है। आयकर विभाग ने 16 जनवरी को वेदांता इंडिया लि. (पूर्व में केयर्न इंडिया लि.) को धारा 226 (3) के तहत नोटिस भेज कर कहा था कि उसे ब्रिटेन की कंपनी को लाभांश के रूप में केयर्न एनर्जी को जो भुगतान करना है उसे सरकार को हस्तांतरित किया जाए। सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन की कंपनी को देय पुराने और वर्तमान लाभांश की यह राशि 10.4 करोड़ डालर यानी 650 करोड़ रुपये बनती है। यह राशि कल परसों में सरकार के खजाने में हस्तांतरित की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि पंच-निर्णय अदालत ने आयकर विभाग को वसूली की सख्त कार्रवाई शुरू करने से रोकने और लाभांश जारी करने का आदेश देने की केयर्न एनर्जी की अर्जी को नामंजूर कर दिया।
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