कोयला खदान आवंटन मामले की जांच में ढिलाई पर CBI को कोर्ट से फटकार

Supreme Court unhappy over CBIs non-completion of probe in coal cases
[email protected] । Aug 21 2017 5:29PM

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोयला खदान आवंटन मामलों में अभी तक जांच पूरी नहीं करने पर आज अपनी नाराजगी जाहिर की।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोयला खदान आवंटन मामलों में अभी तक जांच पूरी नहीं करने पर आज अपनी नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने बार बार जांच ब्यूरो से इन मामलों में अपनी जांच पूरी करने के लिये कहा लेकिन ‘‘ऐसा नहीं लगता कि यह अंत तक पहुंची है।’’

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एके सिकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, ‘‘हम, इसलिए, चाहते हैं कि जांच ब्यूरो सभी लंबित मामलों की जांच की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे।’’ न्यायालय इस मामले में अब नौ अक्तूबर को आगे सुनवाई करेगा।

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