प्रत्यक्ष कर कानूनों की समीक्षा करने वाले कार्यबल का कार्यकाल तीन माह बढ़ा

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[email protected] । Mar 1 2019 3:09PM

रंजन ने रपट को अंतिम रूप देने की जरूरतों और संचालन कारणों के चलते कार्यकाल विस्तार की मांग की थी। सीबीडीटी की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश के अनुसार, ‘‘कार्यबल का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ाया गया है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के तहत मौजूदा आयकर कानून के स्थान पर नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बनाए गए एक कार्यबल का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी के तहत बने इस कार्यबल का मौजूदा कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया है। इस कार्यबल का गठन सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन की निगरानी में किया गया है।

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रंजन ने रपट को अंतिम रूप देने की जरूरतों और संचालन कारणों के चलते कार्यकाल विस्तार की मांग की थी। सीबीडीटी की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश के अनुसार, ‘‘कार्यबल का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। अब समिति को अपनी रपट 31 मई 2019 तक जमा करनी होगी।’’ कार्यबल के कार्यकाल विस्तार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की मंजूरी मिल चुकी है।

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