टाटा हाउसिंग की परियोजना को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका
टाटा कैमलॉट परियोजना के निवेशकों को कोर्ट ने झटका दिया है। अदालत ने कंपनी की चंडीगढ़ में सुखना झील के पास जलग्रहण क्षेत्र में आवासीय परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
टाटा कैमलॉट आवासीय परियोजना के निवेशकों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने झटका दे दिया है। अदालत ने कंपनी की चंडीगढ़ में सुखना झील के पास जलग्रहण क्षेत्र में आवासीय परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश जी रोहिणी तथा न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा कि इस परियोजना के लिए मंजूरी को रद्द किया जाता है। सुखना झील के पास जलग्रहण क्षेत्र के गांव की ग्राम पंचायत ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी और पंजाब सरकार ने भी इससे स्वीकार किया था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित विभागों द्वारा परियोजना को दी गई सभी पर्यावरणीय मंजूरियां रद्द की जाती हैं। पीठ ने कहा कि अदालत ने भारतीय नक्शा सर्वे के अनुसार संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। यह क्षेत्र सुखना झील के जलग्रहण इलाके में पड़ता है। ऐसे में वहां आवासीय परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने यह आदेश अधिवक्ता आलोक जग्गा की याचिका पर दिया है। याचिका में सुखना झील के पास टाटा की आवासीय परियोजना को विभिन्न विभागों द्वारा दी गई मंजूरियों को रद्द करने की अपील की गई थी।
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