निपटा लें जरूरी काम, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख; 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे ये नियम
वाहनों के लिए फास्टटैग जरूरी हो जाएगा। बता दें कि इस नियम से टोल पर इलेक्ट्रोनिक तरीके से अपने आप टोल चार्ज कट जाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।
नया साल यानि की 2021 आने से पहले ये जरूरी काम निपटा लें क्योंकि 1 जनवरी से साल के साथ-साथ कुछ नए नियम भी देश में लागू हो जाएंगे। इन नियमों का आम आदमी पर काफी असर पड़ सकता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं जो अप्रैल में लागू किए जाएंगे तो कुछ 1 जनवरी से ही प्रभावी हो जाएंगे। तो आइये डालते हैं एक नजर ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों पर, जो नए साल के पहले महीने यानि की 1 जनवरी से लागू किया जाएगा लेकिन उससे पहले ये जरूरी काम निपटा लें क्योंकि आज 31 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख है।
GST रिटर्न की आखिरी तारीख
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR 9A और 9C सलाना भरने की आज यानि की 31 दिसंबर लास्ट डेट है। वहीं 2019-20 यह जीएसटी ऑडिट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़कर 28 फरवरी 2021 कर दी गई है।
डीयू में एडमिशन का आखिरी दिन
डीयू में UG और PG कोर्सेज में दाखिले का आज आखिरी दिन है। वहीं डीयू के ओपन लर्निंग समेत हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज में अप्लाई करने का भी आज यानि की 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है। इसके साथ ही इंजनियरिंग कॉलेज में कई कॉर्सेज में एडमिशन लेने की आज ही अंतिम तारीख है और इग्नू में टर्म एंड एग्जाम के लिए बिना पनेल्टी फॉरम भरने का भी आज ही आखिरी तारीख है।
विवाद से विशवास स्कीम 31 जनवरी तक
विवाद से विशवास स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 से बढ़कर 31 जनवरी 2021 हो गई है। बता दें कि अगर आप 31 जनवरी तक इस स्कीम की राशि जमा कर देते है तो उस पर आपका कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। वहीं योजना में शामिल होने पर जो भी टैक्स तय होगा, उसे जमा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय मिलेगा।
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कल यानि की 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे ये नियम
फास्टटैग हो जाएगा जरूरी
वाहनों के लिए फास्टटैग जरूरी हो जाएगा। बता दें कि इस नियम से टोल पर इलेक्ट्रोनिक तरीके से अपने आप टोल चार्ज कट जाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।
5000 तक कॉन्टैक्टलैस भुगतान
अब ग्राहक इस माध्यम से 2000 रुपये के बजाय 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकेंगे। यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। डेबिट क्रेडिट और यूपीआई से ग्राहक एकबार में 5000 रूपये तक का आसानी से भुगतान कर सकेंगे।
चेक पेमेंट से जुड़ा नया नियम
50 हजार से ज्यादाके चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है। अब व्यक्ति चेक जारी करेगा तो उसे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से चेक नबंर, चेक डेट. चेक पाने वाले का नाम, अकांउट नबंर, अमाउंट आदि की जानकारी देनी होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा।
कारें और बाइक होंगी मंहगी
1 जनवरी से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दें कि किया मोटर्स, मारूति जैसे कई कार ब्रांड ने अपने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।वहीं टीवी, फ्रीज जैसे अप्लायसंस 1 जनवरी से मंहंगे हो जाएंगे।
सरल जीवन बीमा
बीमा नियामक इरडा ने सभी इंशयोरेंस कंपनियों से स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंशयोरेंस प्लान करने को कहा है। सस्ते बीमा में कम से कम 5 लाख और अधिकतम में 25 लाख का टर्म प्लान ला सकेगी। जिनकी उम्र 18 से 65 के बीच है वह इसे ले संकेंगे। पॉलिसी की अवधि 5 से 40 साल होगी।
12 की जगह 4 जीएसटी रिटर्न
5 करोड़ तक सलाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को साल में 4 जीएसटी सेल्स रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी। बता दें कि मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न भरने से 94 लाख जीएसटी करदाताओं को लाभ होगा। साथ ही छोटे करदाताओं को साल में 8 रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी।
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