आयकर का अग्रिम भुगतान संभव, जानें HRA का गणित

[email protected] । Jun 25 2016 11:46AM

प्रभासाक्षी पर ''आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह'' कॉलम में इस सप्ताह जानिए फ्रिन्ज बेनिफिट टैक्स, आयकर के अग्रिम भुगतान और एचआरए से जुड़े पाठकों के सवालों के उत्तर।

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

प्र. 1. मुझे अपने विदेश में रहने वाले भाई का आयकर रिटर्न दाखिल करना है क्या इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत होगी? (राजेंद्र नेगी, देहरादून)

उत्तर. आपको अपने विदेश में रहने वाले भाई का आयकर रिटर्न भरना है इसके लिए विदेश से आने वाली आय की Details Proof और देश में होने वाली आय का विवरण और यहां मिलने वाली आयकर में छूट व टीडीएस की Details इत्यादि इकट्ठा करनी होगी, जिससे कि आयकर रिटर्न बनाने में आसानी हो।

प्र. 2. फ्रिन्ज बेनिफिट टैक्स का क्या मतलब होता है? (ममता पाण्डेय, चित्रकूट)

उत्तर. फ्रिन्ज बेनिफिट टैक्स सन् 2006 में लाया गया था। फ्रिन्ज बेनिफिट टैक्स उन सुविधाओं पर लगता है जो एक मालिक अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवाता है।


प्र. 3. मैं किन्हीं कारणों से दो साल से आयकर नहीं भर पाया सुना है आयकर विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्या मैं अब पिछले दो साल का रिटर्न भी भर सकता हूँ? (प्रदीप सिन्हा, वैशाली)

उत्तर. Sec- 139 (4) आयकर एक्ट के अधीन आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इस रिटर्न को Relevant Assesment के समाप्त होने के एक साल के भीतर या Assesment के समाप्त होने के एक साल के भीतर या Assesment पूर्ण होने से पहले तक जो भी प्रथम हो, फाइल किया जा सकता है। इस अवधि के भीतर आप अपने पिछले दो साल के रिटर्न, अगर संभव हो तो फाइल कर सकते हैं।


प्र. 4. पिछले वित्तीय वर्ष में मैं लगभग तीन माह विदेश में कंपनी के कार्य से रहा और मुझे वहाँ की मुद्रा में सैलेरी मिली। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे अपना आयकर रिटर्न उसी हिसाब से भरना होगा या रुपये की कीमत से जो मेरी आय रही उस हिसाब से आयकर भरना होगा? (मानस सरमा, नोएडा)

उत्तर. आप पिछले वर्ष में 3 माह (तीन माह) विदेश में किसी कम्पनी में कार्य करते थे और वहां से आपको सैलेरी उस देश की मुद्रा में मिलती थी लेकिन आपको अपनी आयकर रिटर्न में उसे रुपये की कीमत से जो आय हुई के रूप में ही दिखाना होगा।


प्र. 5. सरकार ने पीपीएफ अकाउंट को अब पाँच साल बाद ही बंद करने की सुविधा देने का निर्णय किया है। मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ? (प्राची शर्मा, जयपुर)

उत्तर. सरकार ने हाल ही में पीपीएफ अकाउंट को पांच साल में बंद करने की सुविधा देने को निर्णय लिया है। यह सुविधा सिर्फ दो स्थिति में उपलब्ध है- 1. मेडिकल इमर्जेंसी, 2. हायर एज्यूकेशन लोन। यह सुविधाएं लोगों की मांग एवं जरूरत को ध्यान में रखते हुए दी गयी है।

प्र. 6. क्या जिस तरह हम सेवा कर का अग्रिम भुगतान करते हैं उसी तरह आयकर का भी अग्रिम भुगतान करना संभव है? (सुदेश रोतैला, दिल्ली)

उत्तर. आयकर का अग्रिम भुगतान करना संभव है और आयकर को आप साल में चार किश्तों में भर सकते हैं-

      दिनांक                               Particulars
1.  15th June                15% of Tax Amount

2- 15th Sept                45% of Tax Amount Less Paid

3- 15th Dec                75% of Tax Amount Less Paid

4- 15th March              100% of Tax Amount Less Paid


प्र. 7. मुझे पिछले दिनों आयकर विभाग से जो नोटिस मिला था उसमें जिस राशि की माँग की गयी थी वह गलत थी। इसके बारे में मैंने आयकर विभाग को दस्तावेजों के साथ पत्र भेज कर सूचित कर दिया था लेकिन मुझे इसके बारे में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अपने पत्र पर हुई कार्रवाई के बारे में जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? (मनोज झींगरन, कानपुर)

उत्तर. आपको अगर आयकर विभाग से कोई नोटिस मिला है जिसमें किसी राशि की मांग की गयी है तो आप आयकर विभाग को अपने दस्तावेज भेजकर जो गलत टैक्स की मांग है उसे सुधारने की गुहार कर सकते हैं। अगर इसका कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप इस पर रिमाइंडर लेटर लिख सकते हैं और उसकी कॉपी अतिरिक्त आयुक्त आयकर या आयकर आयुक्त को भी भेज सकते हैं।

प्र. 8. एजुकेशन लोन लेने पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है क्या? यदि हाँ, तो यह कितनी होती है? (रचना शुक्ला, लखनऊ)

उत्तर. एजुकेशन लोन पर जो ब्याज देना पड़ता है उस रकम की पूर्ण छूट Sec- 80 E के तहत आयकर में मिलती है लेकिन तब तक जब तक कि वह लोन पूर्ण रूप से चुक नहीं जाता।

प्र. 9. मुझे अपने पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी ग्रैच्युटी का जो पैसा मिला है उस पर टीडीएस काटा गया है, क्या यह सही है? (चेतन कुमार, दिल्ली)

उत्तर. आपने बताया कि आपको अपने पिताजी की मृत्यु के बाद ग्रैच्युटी का पैसा मिला उस पर टीडीएस काटा गया है, ग्रैच्युटी पर साधारणतः टीडीएस नहीं कटता है लेकिन अगर ग्रैच्युटी की रकम ग्रैच्युटी एक्ट में दिये गये फार्मूले से अधिक है, तो इस रकम पर टीडीएस कट सकता है।

प्र.10 हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) की गणना कैसे की जाती है? (महेन्द्र नागपाल, भोपाल)

उत्तर. हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) पर मिलने वाली छूट Sec 10 (13 A) में दर्शाई गयी है जो निम्न प्रकार से है- निम्न विकल्पों से जो भी कम होः

1. एचआरए की रकम
2. वह रकम जो भाड़ा देने के 10 प्रतिशत वेतन से ज्यादा है
3. तनख्वाह का पचास प्रतिशत (अगर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में रहते हों) या तनख्वाह का चालीस प्रतिशत यदि दूसरी जगह रहते हों।

इन तीन विकल्पों में से जो भी कम होगा उस रकम की छूट एचआरए में मिलेगी।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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