आयकर रिटर्न को लेकर मन में उठ रहे सवालों के जवाब

[email protected] । Jul 23 2016 12:12PM

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम ''आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह'' में इस सप्ताह जानिये आयकर रिटर्न भरने संबंधी पाठकों के सवालों के जवाब। यह उत्तर रिटर्न दाखिल करते समय आपके लिए मददगार रहेंगे।

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

प्रश्न- क्या आयकर रिटर्न भरते समय अपने सभी बैंक अकाउंटों की जानकारी देना अनिवार्य है भले उसमें न्यूनतम जमा राशि हो? (दीपक मोंगिया, दिल्ली)

उत्तर- आयकर रिटर्न भरते समय अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है, भले ही उनमें जमा राशि न्यूनतम हो।

प्रश्न- मेरे तीन बैंक अकाउंट हैं और इसमें मुझे जो ब्याज मिला है क्या वह मेरी आय में शामिल होगा ? क्या बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में छूट नहीं मिलती? (राधिका त्रिपाठी, लखनऊ)

उत्तर- आपके तीनों बैंक खातों में मिला ब्याज आपकी आय में शामिल होगा। बचत खातों में मिलने वाले ब्याज की अधिकतम सीमा Section 80 TTA के अंतर्गत रुपये 10,000/- की छूट है। इससे अधिक मिला ब्याज Taxable है।

प्रश्न- मैंने ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए लॉग-इन किया तो वहां पैन कार्ड आधारित और पिछले साल भरे गये रिटर्न आधारित विकल्प दिखाए जाते हैं मुझे कौन-सा विकल्प चुनना चाहिए? (सुधांशु अग्रवाल, नोएडा)

उत्तर- ऑनलाइन रिटर्न भरते समय किसी भी अन्य विकल्प का चुनाव न करते हुए आप स्वतंत्र रूप से Assessment year 2016-17 अर्थात Financial year 2015-16 का चुनाव करें।

प्रश्न- सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे भरा जाता है? क्या ऑनलाइन यह सुविधा उपलब्ध है? (मनोज झींगरन, कानपुर)

उत्तर- सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गयी है।

प्रश्न- आयकर रिटर्न भरते समय सिस्टम मेरा 10 रुपए रिफंड दिखा रहा है जोकि मुझे नहीं चाहिए। मैं नो रिफंड पर क्लिक करता हूँ तो यह वापस रिफंड हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए क्या करूँ? (चेतन गोयल, जयपुर)

उत्तर- आयकर विभाग रुपये 100/- से कम का रिफंड नहीं भेजता है, अतः आप निश्चिंत रहें एवं अपना आयकर रिटर्न तदनुसार फाइल कर दें।


प्रश्न- असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग-अलग क्यों होते हैं? (के.एन. झा, पटना)

उत्तर- असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अलग-अलग हैं। साधारणतः असेसमेंट ईयर में इनकम को लिया जाता है और यह Financial year से एक साल आगे होता है।

प्रश्न- मैंने अपनी कंपनी को 80 सी के अंतर्गत कुछ ही निवेशों की जानकारी दी थी क्या मैं बाकी निवेशों पर छूट खुद भी प्राप्त कर सकता हूँ? (कैलाश मेघवाल, उदयपुर)

उत्तर- आप अपने सेक्शन 80 सी के अंतर्गत किये गये निवेशों पर, जिनकी जानकारी आपने अपनी कंपनी को न दी हो, अपने आयकर रिटर्न में बताकर, उन पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।


प्रश्न- मैंने कुछ अन्य जगहों से भी आय अर्जित की और इसका जो मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट मिला है क्या उसका उल्लेख मैं खुद भी आयकर रिटर्न में कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे कौन-सा विकल्प चयन करना चाहिए? (सत्येन्द्र सिंह, दिल्ली)

उत्तर- आपको अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का उल्लेख आप अपने आयकर रिटर्न में कर सकते हैं। इसके लिए आपको "INCOME FROM OTHER SOURCES" का चयन करना है।

प्रश्न- मुझे मेरी पत्नी का भी आयकर रिटर्न भरना है। उनका अपना एक छोटा बुटीक है। उनके लिए मुझे कौन-सा आयकर फॉर्म भरना होगा? (सरवेन्द्र शर्मा, मुरादाबाद)

उत्तर- आपकी पत्नी, जो एक छोटा बुटीक चला रही हैं, उनका आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको 'फार्म-4' भरना होगा।

प्रश्न- डिजिटल सिग्नेचर कैसे हासिल किये जा सकते हैं? (विनय कुमार, ठाणे)

उत्तर- डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के लिए एजेंसियों की मदद ली जा सकती है जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं। इनकी जानकारी इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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