कर से बचने वालों पर निगरानी रखने आ रहा है GAAR

[email protected] । Jan 14 2017 5:58PM

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम ''आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह'' में इस सप्ताह दिये जा रहे हैं पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज, होम लोन के ब्याज में छूट और गार संबंधी पाठकों के प्रश्नों के उत्तर।

पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं।

प्रश्न-1. पेट्रोल पंपों पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव क्या बैंकों ने वापस ले लिया है?

उत्तर−पेट्रोल पंपों पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया है बल्कि दिनांक−13/01/17 तक स्थगित किया गया है।

प्रश्न-2. हाल ही में प्रधानमंत्री ने 12 लाख रुपए पर होम लोन के लिए ब्याज में छूट की जो योजना घोषित की थी उसे कब से लागू किया जाएगा। मैंने जब बैंक में इस बारे में बात की तो मुझे बताया गया कि अभी इस पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है?

उत्तर−प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक−03/01/17 को यह घोषणा की गयी थी, जिसके तहत रूपये 09 लाख रूपये तक के होम लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज की छूट एवं रूपये 12 लाख तक के होम लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट देने की बात कही गयी थी। इसके संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परिपत्र अभी तक वांछित है।

प्रश्न-3. बैंकों ने होम लोन पर ब्याज दर घटाने की जो घोषणा की है क्या वह सिर्फ नये ग्राहकों के लिए है?

उत्तर− हाँ, होम लोन पर ब्याज दर घटाने की घोषणा नये ग्राहकों के लिए ही है।

प्रश्न-4. गार क्या है? इसे जल्द ही लागू करने की बात हो रही है। इससे लोगों को क्या लाभ होगा?

उत्तर− General Anti Avoidance Rules (GAAR) के प्रावधानों का उल्लेख सबसे पहले तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिनांक−16/03/12 को आम बजट के दौरान किया गया था। इस नियम के तहत जो समझौता व्यापारिक उद्देश्य के लिए न होकर कर से बचने के उद्देश्य के लिए किए गये हों उन कर विभाग प्रश्न उठा सकता है व कर लगा सकता है। यह नियम एन.डी.ए. सरकार ने दिनांक−01/04/17 से लागू करने की घोषणा की है। 

प्रश्न-5. मैंने खबरों में पढ़ा की ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा कराने वालों को आयकर विभाग नोटिस भेज रहा है। यदि मेरे पास ऐसा कोई नोटिस आए तो क्या करूँ?

उत्तर−आप कह सकते हैं कि यह रकम मेरी बचत में से जमा की गई है, जिसका मैं कर अदा कर चुका हूँ या यह रकम कर सीमा के अंदर है।

प्रश्न-6. मेरी शादी के समय जो प्लॉट मुझे उपहार में दिया गया क्या वह बेनामी संपत्ति के दायरे में आएगा?

उत्तर− नहीं, लेकिन यह प्लाट अपने नाम पर शीघ्र स्थानान्तरित करा लें।


प्रश्न-7. प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर जो ब्याज बढ़ाने की घोषणा की है क्या वह योजना नयी एफडी पर ही लागू होगी?

उत्तर− हाँ, यह नई एफ.डी. पर लागू होगी।

प्रश्न-8. जीएसटी में शुल्क दर क्या तय कर दी गयी है या फिर अब भी जीएसटी काउंसिल इस पर निर्णय नहीं ले पायी है?

उत्तर− जीएसटी के लिए चार शुल्क तय किए गये हैं जो कि निम्न हैं−

(1) 5 प्रतिशत (2) 12 प्रतिशत (3) 18 प्रतिशत (4) 28 प्रतिशत

प्रश्न-9 जीएसटी के लिए पंजीकरण कराने के लिए क्या कोई आवेदन शुल्क है? क्या किसी निजी कंपनी के जरिये भी इसके लिए पंजीकरण कराया जा सकता है?

उत्तर−जीएसटी के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आप स्वतः www.gst.gov.in साईट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। 

प्रश्न-10. क्या विदेश में रहने वाली बहन द्वारा भेजे गये पुराने नोटों को मैं आरबीआई में जमा करा सकता हूँ?

उत्तर− हाँ, लेकिन आपको इसका प्रमाण देना होगा कि यह रकम विदेश से आयी है और यह भी कारण देना होगा कि यह रकम दिनांक−31/12/16 तक क्यों नहीं जमा कराई गई है।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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