50 हजार से ज्यादा का उपहार मिला है तो देना पड़ेगा कर

[email protected] । Sep 10 2016 1:21PM

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह में इस सप्ताह जानिये ''उपहार कर'' तथा प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े सवालों के जवाब। साथ ही जानें इंश्योरेंस पॉलिसी पर ऋण लेना ठीक है या नहीं।

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

प्रश्न-1. मैं जल्द ही एक घर खरीदने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि बिल्ट अप एरिया की गणना का क्या फॉर्मूला होता है? (नवीन सहगल, दिल्ली)

उत्तर- बिल्ट अप एरिया अर्थात् वह एरिया जिसमें कारपेट एरिया, दीवारों की मोटाई, बालकनी का एरिया, छत तथा लॉन आदि का समावेश होता है। कारपेट एरिया अर्थात् दीवारों के भीतर का एरिया।

प्रश्न-2. मुझे मेरे बिल्डर ने घर का पजेशन लेने के लिए पत्र भेजा है लेकिन मैं शहर से बाहर रहने के कारण एक साल बाद पजेशन ले पाउंगा। मैंने बिल्डर को यह बात बताई तो वह मुझ पर होल्डिंग चार्जेस लगाने की बात कह रहा है, क्या यह सही है? (अश्विनी सिंह, गाजियाबाद)

उत्तर- बिल्डर द्वारा होल्डिंग चार्जेस का लगाया जाना गलत है, यदि उसका उल्लेख एग्रीमेंट में नहीं है।


प्रश्न-3. हमारी आवासीय सोसायटी में बिल्डर ने प्रीपेड मीटर लगाये हैं और मेंटनेंस चार्जेस भी उसी से काटने शुरू कर दिये हैं। क्या ऐसा करना कानूनी रूप से सही है? (मनीषा अग्रवाल, नोएडा)

उत्तर- यदि एग्रीमेंट में उल्लेख है तो या फिर रजिस्टर्ड सोसायटी है तो यदि सोसायटी की एजीएम में निर्विरोध पास हुआ हो तो प्रीपेड मीटर में से मेंटनेंस चार्जेस काटना सही है।

प्रश्न-4. मैंने गत वर्ष अक्तूबर में एक प्लॉट खरीदा था जिस पर मेरा मकान इस साल मई में बनकर पूरा हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि इस पर प्रॉपर्टी टैक्स कब से लगेगा? (जयंती चौधरी, हापुड़)

उत्तर- आपको प्रॉपर्टी टैक्स मई 2016 से देना होगा अर्थात् जिस महीने में कंस्ट्रक्शन का काम पूर्ण हुआ है।

प्रश्न-5. मैंने जिस व्यक्ति से मकान खरीदा उस पर काफी वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था क्या यह टैक्स मुझे भरना पड़ेगा या फिर मैं मकान बेचने वाले को इस भुगतान को करने के लिए बाध्य कर सकता हूँ? (मकबूल सैफी, भोपाल)

उत्तर- आप मकान बेचने वाले को काफी वर्षों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने पर बाध्य कर सकते हैं।

प्रश्न-6. मुझे उपहार के रूप में कुछ ज्वैलरी मिली है क्या इस पर मुझे कर देना होगा या फिर मुझे यह उपहार देने वाले ने कर दे दिया होगा? (अदिति नेगी, देहरादून)

उत्तर- उपहार कर उपहार प्राप्त करने वाले को ही चुकाना होता है यदि उपहार का मूल्य रुपये 50,000/- से अधिक है।

प्रश्न-7. मैंने अपने एक मित्र से कुछ रकम उधार ली उसने रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते समय उसे उपहार के रूप में दिखा दिया है। यह रकम 50 हजार रुपये से ज्यादा है क्या मुझे इस बारे में आयकर रिटर्न भरते समय जानकारी देनी होगी? (प्रियदर्शिनी ठाकुर, लखनऊ)

उत्तर- आपके मित्र को आपको लौटायी गई उधार की रकम को आपकी अनुमति के बिना उपहार का रूप देने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसे अपने आयकर रिटर्न में शामिल न करें।

प्रश्न-8. आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद यदि रिटर्न दाखिल किया जाता है तो क्या कोई पैनल्टी लगती है? (देविंदर उपाध्याय, हाथरस)

उत्तर- अंतिम तारीख निकल जाने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर कोई पैनल्टी नहीं देनी होती है बशर्ते आप की आय पर कोई कर देय न बनता हो और ऐसा आयकर रिटर्न आप फॉलोइन्ग इयर की तारीख 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं।

प्रश्न-9. मैं यह जानना चाहता हूँ कि एस्टिमेटेड टैक्स क्या होता है? (ललित सेंगर, बिजनौर)

उत्तर- एस्टिमेटेड टैक्स एस्टिमेटेड इनकम पर गिना जाता है।

प्रश्न-10. मैंने एलआईसी पॉलिसी पर ऋण लिया हुआ है और पैसा लौटाने की बजाय सालाना ब्याज अदा करता हूँ। क्या यह सही फैसला है? (अमित झा, पटना)

उत्तर- यदि पॉलिसी पर लिए ऋण पर चुकाये जाने वाले ब्याज की दर आपकी पॉलिसी पर होने वाले रिटर्न की दर से कम है तब तो आपका फैसला सही है अन्यथा नहीं।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़