जीएसटी से जुड़ीं यह अहम जानकारियाँ आएंगी आपके काम

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[email protected] । Jul 12 2017 1:11PM

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम ''आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह'' में इस सप्ताह भी लगातार पाठकों ने जीएसटी से संबंधित कई सारे प्रश्न भेजे। हम एक-से लगने वाले दस प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य प्रश्नों को आगामी अंकों में लिया जायेगा।

पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 33 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में इस सप्ताह भी लगातार पाठकों ने जीएसटी से संबंधित कई सारे प्रश्न भेजे। हम एक-से लगने वाले दस प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य प्रश्नों को आगामी अंकों में लिया जायेगा।

प्रश्न-1. जीएसटी के तहत क्या कम्प्यूटराइज्ड इनवॉयस ही बनाना जरूरी है?

उत्तर- जीएसटी के तहत कम्यूटराइज्ड इनवॉयस बनाना जरूरी नहीं है।

प्रश्न-2. जीएसटी के तहत रिटर्न दाखिल करने की तिथि क्या रखी गयी है? मैंने सुना है कि दो रिटर्न दाखिल करने होंगे क्या यह सही है?

उत्तर- जीएसटी के तहत प्रति माह तीन रिटर्न दाखिल करने हैं।

जीएसटीआर-1- अगले महीने की 10 तरीख को जो एसेसी को दाखिल करना है।

जीएसटीआर-2- अगले महीने की 15 तरीख को जो सप्लायर को दाखिल करना है।

जीएसटीआर-3- अगले महीने की 0 तरीख को जो जीएसटीएन नेटवर्क की साइट पर ऑटो पापुलेट होगा।

उपरोक्त समय सीमा जुलाई और अगस्त महीने के रिटर्न के लिए बढ़ा दी गई है। ताकि लोग जीएसटी से अच्छी तरह अवगत हो जायें।


प्रश्न-3. क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट क्या है और जीएसटी व्यवस्था में इससे व्यापारी को कैसे लाभ होगा?

उत्तर- क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट (सीटीडी) वह उत्पादक जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उस बायर को जारी कर सकता है, जिसे उसने अपना माल जीएसटी लागू होने से पहले सप्लाय किया हो और वह बायर सेंट्रल एक्साइज टैक्स में नहीं बल्कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। इस 'सीटीडी' से बायर को उस माल पर चुकाये सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट मिल जायेगी।

प्रश्न-4. कंपोजिशन लेवी किसे कहते हैं और इसकी गणना का आधार क्या है?

उत्तर- वे व्यापारी या व्यवसायी जिनका टर्नओवर रुपये 75 लाख से ज्यादा है, कंपोजीशन लेवी स्कीम में स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जीएसटी की दर इस प्रकार है-

उत्पादक- 1 प्रतिशत

रेस्टोरेंट-  2.5 प्रतिशत

व्यापारी- 0.5 प्रतिशत

प्रश्न-5. मैंने दिल्ली के एक बिल में देखा की जीएसटी और सीजीएसटी अलग-अलग लगाया गया है। मसलन कुल 18 प्रतिशत जीएसटी को 9-9 में बांटा गया क्या ऐसा केंद्र और राज्य सरकार के बीच कर के सही बंटवारे के लिए किया गया है?

उत्तर- 18 प्रतिशत जीएसी का केंद्र और राज्य सरकार में 9-9 प्रतिशत में बांटा जाना सही है।

प्रश्न-6. क्या जीएसटी व्यवस्था में दाखिल कर दिये गये रिटर्न को संशोधित करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी?

उत्तर- जीएसटी व्यवस्था में दाखिल कर दिये गये रिटर्न को संशोधित करने की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि आपने क्रेडिट नहीं लिया है तो अगले महीने में ले सकते हैं।


प्रश्न-7. यदि मेरा व्यापार दूसरे राज्यों में भी है तो क्या मुझे उन राज्यों में भी जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा?

उत्तर- जहां-जहां आपका व्यापार है उस राज्य में आपको जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा।

प्रश्न-8. यदि इस वर्ष 20 लाख रुपये से ऊपर का कारोबार हो तो क्या मुझे जीएसटी देना होगा? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यदि अगले वर्ष कारोबार में गिरावट हो तो क्या में जीएसटी देने से बच सकता हूँ?

उत्तर- जिस किसी वर्ष में आपको कारोबार 20 लाख से ज्यादा हो जाता है उस वर्ष और आगे कारोबार में गिरावट होने पर भी आपको हर साल जीएसटी देना होगा। बशर्ते आपने कंपोजीशन स्कीम में स्वयं को रजिस्टर न किया हो।

प्रश्न-9. दुकानों पर जो उत्पाद जीएसटी से पहले के हैं उन्हें कुछ दुकानदार एमआरपी से ज्यादा रेट पर बेच रहे हैं क्या यह सही है?

उत्तर- जीएसटी के पहले के उत्पादों को एमआरपी से ज्यादा रेट पर बेचना गलत है।

प्रश्न-10. क्या डॉक्टर और वकील की सेवाओं पर भी जीएसटी लगाया गया है?

उत्तर- डॉक्टर और वकील की सेवाओं पर जीएसटी नहीं है।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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