आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर पढ़ लें यह आलेख

[email protected] । Jul 2 2016 12:02PM

प्रभासाक्षी के आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह कॉलम में इस सप्ताह जानिये आयकर रिटर्न दाखिल करने से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब। निश्चित ही यह उत्तर आपको रिटर्न दाखिल करते समय मदद करेंगे।

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

प्रश्न-1 क्या आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है? (जयेश त्रिपाठी, लखनऊ)

उत्तर. आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य है अगर आपकी कुल आय रुपये 5,00,000/- से अधिक है।

प्रश्न-2 मुझे आयकर फॉर्म में कर कटौती करने वाली फर्म का TAN नंबर देना है। इसकी जानकारी मुझे कहां से मिल सकती है? (अमित नायक, दिल्ली)

उत्तर- आपको आयकर फॉर्म में कर कटौती करने वाली फर्म का TAN नंबर चाहिये तो यह Form 16 A में लिखा रहता है।

प्रश्न-3 मैं ट्यूशन पढ़ाकर आय अर्जित करती हूँ और मेरी आय कर के दायरे में नहीं आती है क्या इसके बावजूद मुझे आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए? (भावना शर्मा, बीकानेर)

उत्तर. अगर आप ट्यूशन पढ़ाकर आय अर्जित कर रही हैं और आपकी आय कर के दायरे में नहीं आती तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न-4 मैंने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया लेकिन जल्दबाजी में सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं ले पाया। मुझे इस राशि को पाने के लिए क्या करना होगा? (नलिन कोहली, गाजियाबाद)

उत्तर. आपने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और जल्दबाजी में सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट का लाभ नहीं लिया है तो इस राशि को पाने के लिए आप रिवाईज रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

प्रश्न-5 क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग अलग आयकर फॉर्म होता है? (दीपक डोगरा, देहरादून)

उत्तर. सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अलग-अलग आयकर फॉर्म नहीं होता है। एक ही तरह के फॉर्म के जरिये दोनों क्षेत्र के कर्मचारी अपना आयकर भर सकते हैं।

प्रश्न-6 क्या एचआरए के अंतर्गत मिलने वाली छूट प्राप्त करने के लिए मुझे मकान किराये की रसीद के साथ अपने मकान मालिक का पैन नंबर देना होगा? यदि मकान मालिक पैन नंबर देने से इंकार करे तो क्या करना चाहिए? (सुरेश पाण्डे, नोएडा)

उत्तर. अगर आपको एचआरए के अंतर्गत छूट पानी है तो मकार किराये की रसीद एवं अगर किराया सालाना एक लाख रुपये से अधिक है तो मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य है। मकान मालिक को आप आयकर विभाग का सर्कुलर दिखा सकते है जहां यह रिकवायरमेंट Mandatory है।

प्रश्न-7 मैंने पिछले वित्तीय वर्ष में जो आयकर भरा था उससे संबंधित रसीद को बैंगलोर के पते पर भेज दिया था लेकिन मुझे अभी तक वहाँ से उसकी प्राप्ति की सूचना नहीं मिली है। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? (कन्हैया कुमार, कानपुर)

उत्तर. आप www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और इसमें अपनी Income Tax Return file करने की लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपको यह भी पता चल जायेगा कि आपकी भेजी हुई रसीद उन्हें बैंगलोर में मिली हैं या नहीं।

प्रश्न-8 मैंने और मेरी पत्नी ने संयुक्त रूप से होम लोन लिया हुआ है क्या हम दोनों ही इस पर आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं? (विवेक अग्रवाल, गुड़गाँव)

उत्तर. अगर आपने एवं आपकी पत्नी ने संयुक्त रूप से होम लोन लिया है तो आप दोनों आयकर की पूर्ण छूट अलग-अलग प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न-9 क्या मुझे अपनी तनख्वाह से होने वाली आय के साथ ही बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज तथा डीमैट अकाउंट में पड़े शेयरों के बढ़ते भाव का ब्यौरा या अतिरिक्त कर भी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय देना होगा? (संजीव गोयल, नोएडा)

उत्तर. आपको अपनी तनख्वाह के अलावा बैक एफडी और सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को भी आपनी रिर्टन में दर्शना होगा, इसके अलावा डीमैट अकाउंट में पड़े हुए शेयरों का बढ़ते हुए भाव का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है। आपको अगर किसी और स्रोत से कोई दूसरी आय व उस पर टैक्स कटा है तो वह भी आयकर फॉर्म में दर्शाना होगा।

प्रश्न-10 मैंने बच्चों के नाम से कुछ एफडी करा रखी हैं क्या मुझे उस पर मिलने वाले ब्याज का ब्यौरा भी आयकर रिटर्न में देना होगा? (अरुण वर्मा, सीतापुर)

उत्तर. अगर आपने अपने नाबालिग (Minor) बच्चे के नाम कुछ उपहार दिया है और उस रकम से उसके नाम पर एफडी बनाई है तो उस एफडी से मिलने वाले ब्याज को आपके आयकर रिटर्न से जोड़ना होगा।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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