पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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इस्लामाबाद की अदालत ने शुक्रवार को शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ विदेशी मेहमानों से कथित रूप से लक्जरी वाहन और अन्य उपहार हासिल करने के मामले में सुनवाई की। नियमों के तहत ये सभी उपहार राज्य की संपत्ति हैं।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बतौर आरोपी पेश नहीं होने पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। शरीफ इस समय लंदन में इलाज करा रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने शुक्रवार को शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ विदेशी मेहमानों से कथित रूप से लक्जरी वाहन और अन्य उपहार हासिल करने के मामले में सुनवाई की। नियमों के तहत ये सभी उपहार राज्य की संपत्ति हैं। भ्रष्टाचार निरोधी निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने दो मार्च को मामला दर्ज किया था और न्यायधीश सैयद असगर अली ने 15 मई को तीन नेताओं और अन्य आरोपियों- ओमनी समूह के ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल घनी मजीद- को समन जारी किया था। गिलानी और घनी अदालत के समक्ष पेश हुए जबकि शरीफ और जरदारी नहीं आए।

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पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आवेदन दिया था जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया, लेकिन शरीफ की ओर से कोई पेश नहीं हुआ जिसके बाद न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने शरीफ और जरदारी सहित सभी आरोपियों को 11 जून को होने वाली अगली सुनवाई में पेश होने को कहा। इससे पहले जनवरी में एनएबी ने पूर्व राज्याध्यक्षों के खिलाफ राष्ट्रीय खजाने से उपहार लेकर करदाताओं के पैसे को नुकसान पहुंचाने और उपहारों को तोशखाने में जमा नहीं कराने के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। एनएबी के मुताबिक शरीफ और जरदारी ने केवल 15 प्रतिशत दाम देकर कारों को अपने नाम कराया जबकि घनी ने अवैध तरीके से उपहारों को लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया जिससे राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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