चीनी अधिकारी को भ्रष्टाचार मामले में 12 साल की जेल
मध्य चीन के हुनान प्रांत में एक अदालत ने एक पूर्व अधिकारी को भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में 12 साल के कारावास का दंड दिया है।
बीजिंग। मध्य चीन के हुनान प्रांत में एक अदालत ने एक पूर्व अधिकारी को भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में 12 साल के कारावास का दंड दिया है। चेनझोउ सिटी की अदालत ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की हुनान प्रांतीय समिति के पूर्व उप महासचिव मा योंग द्वारा 36.8 करोड़ युआन की रिश्वत लेने का दोषी ठहराने के बाद उसे 12 साल के कारावास का दंड सुनाया। इसके अलावा अदालत ने उसकी 10 लाख युआन (करीब 150,000 अमेरिकी डालर) की संपत्ति भी जब्त कर ली।
अदालत के मुताबिक मा योंग ने वर्ष 2012 और 2013 के एक मामले में बचाव पक्ष के रिश्तेदारों से एक लाख युआन और करीब 33,000 युआन मूल्य वाल 100 ग्राम की सोने की छड़ को बतौर रिश्वत लिया था। उस समय मा हुनान प्रांत में वियांग सिटी में सीपीसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त थे। अदालत ने बताया कि इसके बदले में मा ने अदालत के कर्मचारियों से बचाव पक्ष के लोगों को कम सजा देने की गुजारिश की। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि इसके अलावा उसे भूमि हस्तांतरण राजस्व के 58 लाख युआन का हेर फेर करने का दोषी भी पाया गया, जिसके कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ। एजेंसी की रपट में कहा गया है कि मा ने अदालत के सम्मुख अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
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