Benazir murder case : उच्च न्यायालय पांच साल बाद अपील पर सुनवाई करेगा

Benazir murder case
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ANI

मीडिया में आयी एक खबर के अनुसार, लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी ने न्यायमूर्ति सदाकत अली खान और न्यायमूर्ति मिर्जा वकास की एक विशेष खंडपीठ गठित की। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की एक खबर के मुताबिक, पीठ नौ फरवरी को इस मामले के संबंध में आठ अपीलों पर सुनवाई करेगी।

पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पांच साल से अधिक समय बाद अपीलों पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की। मीडिया में आयी एक खबर के अनुसार, लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी ने न्यायमूर्ति सदाकत अली खान और न्यायमूर्ति मिर्जा वकास की एक विशेष खंडपीठ गठित की। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की एक खबर के मुताबिक, पीठ नौ फरवरी को इस मामले के संबंध में आठ अपीलों पर सुनवाई करेगी।

इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी, सभी पांच आरोपियों, पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ (अब दिवंगत) तथा दोषी पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये हैं। मामले में आरोपी मुशर्रफ के खिलाफ एक स्थायी गिरफ्तारी वारंट लंबित है। हालांकि, पांच फरवरी को उनके निधन के बाद उनके खिलाफ अपील खारिज की जा सकती है। खबर के अनुसार, पांच आरोपियों में एतजाज, शेर जमां और हसनैन अदालत के समक्ष पेश होंगे, जबकि अब्दुल रशीद अदियाला जेल में बंद है।

पांचवां आरोपी रफाकात लापता है। मामले में दो पुलिस अधिकारी सौद अजीज और खुर्रम शहजाद जमानत पर बाहर हैं। दोनों को 17 साल की जेल की सजा सुनायी गयी थी। गौरतलब है कि बेनजीर की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के दौरान ग्रेनेड हमले में मौत हो गयी थी। उनकी कथित तौर पर 15 वर्षीय आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या की गयी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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