अमेरिका में सीमाशुल्क की चोरी लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 30 महीने की जेल की सजा

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अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति तथा वायर धोखाधड़ी और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण योजनाओं के लिए 1,11,26,982.33 अमेरिकी डॉलर की राशि जब्त करने का आदेश दिया।

न्यूयॉर्क में आभूषण कंपनियों का संचालन करने वाले एक भारतीय व्यक्ति को 1.35 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के आभूषणों के आयात के लिए सीमा शुल्क की चोरी करने और अन्य मामलों में 30 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

अमेरिकी अटॉर्नी ने यह जानकारी दी। कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी विकास खन्ना ने कहा कि मुंबई और जर्सी सिटी, न्यू जर्सी के मोनीशकुमार किरणकुमार दोशी शाह (40) ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश एस्तेर सलास के समक्ष वायर धोखाधड़ी (दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी) करने की साजिश रचने और एक गैर-लाइसेंस प्राप्त धन प्रेषण व्यवसाय के संचालन में सहायता के दो-आरोपों में दोष स्वीकार किया था।

जेल की सजा के अलावा न्यायाधीश ने वायर धोखाधड़ी योजना के लिए 7,42,500 अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति तथा वायर धोखाधड़ी और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण योजनाओं के लिए 1,11,26,982.33 अमेरिकी डॉलर की राशि जब्त करने का आदेश दिया।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने रिहाई के बाद दो वर्ष की निगरानी अवधि भी निर्धारित की। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2022 के आसपास तक, शाह तुर्की और भारत से अमेरिका में आभूषणों के आयात पर शुल्क से बचने की साजिश में शामिल था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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