सिंगापुर में सरकारी अधिकारी पर हमला करने के मामले में भारतीय मूल की महिला को कारावास की सजा

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जब जिला न्यायाधीश क्रिस्टोफर गोह सजा का कारण बता रहे थे तो कृष्णासामी ने कई बार उन्हें बाधित किया, जिसके कारण न्यायाधीश को कई मौकों पर अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी। न्यायाधीश ने कृष्णासामी के लगातार आक्रामक व्यवहार का भी जिक्र किया, जो कैमरा फुटेज से स्पष्ट नजर आ रहा है।

सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय मूल की 58 वर्षीय एक महिला को एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने के मामले में कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला का पुत्र देश में युवकों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के लिए उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण अधिकारी उसके घर गया था। के. शांति कृष्णासामी को सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर चोट पहुंचाने और उस पर आपराधिक बल का उपयोग करने के मामले में दोषी ठहराया गया।

महिला ने उसके पुत्र के राष्ट्रीय सेवा (एनएस) के लिए नहीं उपस्थित नहीं होने पर उनके घर आए सेंट्रल मैनपावर बेस(सीएमपीबी) के भर्ती निरीक्षक पर हमला कर दिया था। भारतीय मूल की महिला को शुक्रवार को 18 सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई। ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब जिला न्यायाधीश क्रिस्टोफर गोह सजा का कारण बता रहे थे तो कृष्णासामी ने कई बार उन्हें बाधित किया, जिसके कारण न्यायाधीश को कई मौकों पर अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी।

न्यायाधीश ने कृष्णासामी के लगातार आक्रामक व्यवहार का भी जिक्र किया, जो कैमरा फुटेज से स्पष्ट नजर आ रहा है। अदालतों के अभिलेख के अनुसार, शांति ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की है। उप सरकारी अभियोजक कॉलिन एनजी ने बताया कि कृष्णासामी का पुत्र कविंसारंग शिन 23 अप्रैल, 2021 की सुबह पुलाऊ (द्वीप) टेकोंग में ‘बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर’ में भर्ती के लिए नहीं पहुंचा था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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