मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, उसके तीन सहयोगियों को अंतरिम जमानत
पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
लाहौर। पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी। ‘डॉन’ अखबार के मुताबिक लाहौर में आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सईद और उसके सहयोगियों- हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी।
पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
An ATC granted interim bail to Hafiz Saeed and three others against surety bonds of Rs50,000 each.https://t.co/EjHxy3RFT4
— Dawn.com (@dawn_com) July 15, 2019
सुनवाई के दौरान सईद के वकील ने कहा कि जमात उद दावा (जेयूडी) ने अवैध तरीके से किसी भी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया और अदालत से जमानत याचिकाएं स्वीकार करने का अनुरोध किया। बहरहाल, लाहौर उच्च न्यायालय ने सईद और उसके सात सहयोगियों द्वारा आतंक के वित्तपोषण और धन शोधन के आरोपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में संघीय सरकार, पंजाब सरकार और आतंक रोधी विभाग को नोटिस जारी किया।
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