न्यूजीलैंड सरकार ने गर्भपात कानून में किया ये बड़ा बदलाव
न्यूजीलैंड सरकार ने गर्भपात संबंधी कानूनों में पूरी तरह से बदलाव करने की बहुप्रतीक्षित योजनाओं को सोमवार को सामने रखा। इन बदलावों के तहत गर्भपात को अपराध के बजाए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा और इसे किसी महिला का फैसला माना जाएगा।
वेलिंगटन। न्यूजीलैंड सरकार ने गर्भपात संबंधी कानूनों में पूरी तरह से बदलाव करने की बहुप्रतीक्षित योजनाओं को सोमवार को सामने रखा। इन बदलावों के तहत गर्भपात को अपराध के बजाए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा और इसे किसी महिला का फैसला माना जाएगा।
Justice Minister Andrew Little said the bill would modernise NZ's abortion laws, bringing them into line with many other developed countries.
— RNZ (@radionz) August 4, 2019
"Abortion is the only medical procedure that is still a crime in New Zealand. It's time for this to change." https://t.co/lSRRnWH5Rc
प्रस्तावित कानून के तहत एक महिला 20 हफ्ते तक के भ्रूण का गर्भपात करा सकती है और केवल इस अवधि के बाद ही चिकित्सीय जांच की जरूरत होगी। संसद में बृहस्पतिवार को पेश किए जाने वाले इस विधेयक पर दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर सांसदों को अपने विवेक के आधार पर वोट करना होगा।
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न्यूजीलैंड में अभी प्रतिबंधात्मक कानून हैं जिसके मुताबिक गर्भपात एक अपराध है लेकिन इसमें एक गुंजाइश है जिसके तहत अगर दो डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि गर्भधारण से महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से खतरा हो सकता है तो वह गर्भपात करा सकती है।
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