परवेज मुशर्रफ को लगा झटका, चुनाव अधिकारी ने खारिज किया नामांकन पत्र

Nomination papers of Sattar, Musharraf rejected
[email protected] । Jun 19 2018 7:48PM

पाकिस्तान में चुनाव अधिकारी ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र आज खारिज कर दिया।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में चुनाव अधिकारी ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र आज खारिज कर दिया। पेशावर उच्च न्यायालय ने 2013 में मुशर्रफ के ताउम्र चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। मुशर्रफ (74) ने खैबर पख्तूख्वा प्रांत में उत्तरी चित्राल जिले से नामांकन पत्र दाखिल किया था।

पूर्व तानाशाह ने 2013 में पेशावर उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय ने मुशर्रफ के व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहने के बाद पूर्व तानाशाह को दी सशर्त मंजूरी पिछले सप्ताह वापस ले ली थी और अनिश्चित अवधि के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

अधिकारियों ने बताया कि चुनाव अधिकारी मुहम्मद खान ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए मुशर्रफ का नामांकन पत्र खारिज कर दिया। मुशर्रफ ने कराची से भी नामांकन पत्र दाखिल किया है जहां चुनाव अधिकारी ने उन्हें शाम तक पेश होने के लिए सम्मन भेजा। उनका वकील आज सुबह चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ था जिसके बाद मुशर्रफ को सम्मन भेजा गया।

अधिकारियों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण नामांकन पत्र खारिज किया जाएगा। मुशर्रफ 22 जून तक नामांकन खारिज होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं। न्यायाधिकरणों द्वारा अपील पर फैसला सुनाने की आखिरी तारीख 27 जून है। वैध उम्मीदवारों की सूची 28 जून को प्रकाशित की जाएगी जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 29 जून होगी। प्रत्याशियों की अंतिम सूची 30 जून को प्रकाशित होनी है।

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