पाक चुनाव आयोग ने पूर्व वित्त मंत्री की सीनेट सदस्यता निलंबित की
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व वित्त मंत्री और पीएमएल- एन के शीर्ष नेता इसहाक डार की सीनेट सदस्यता निलंबित कर दी। भ्रष्टाचार के मामले में लगातार तलब किये जाने के बाद भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के कारण आयोग ने यह कदम उठाया है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व वित्त मंत्री और पीएमएल- एन के शीर्ष नेता इसहाक डार की सीनेट सदस्यता निलंबित कर दी। भ्रष्टाचार के मामले में लगातार तलब किये जाने के बाद भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के कारण आयोग ने यह कदम उठाया है।
डार के अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने नौ मई को निर्वाचन आयोग को उनकी सीनेट की सदस्यता संबंधी अधिसूचना निलंबित करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कल रात निलंबन अधिसूचना जारी की।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद के लिए अयोग्य ठहराने वाले उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई, 2017 के फैसले के बाद पिछले साल सितंबर में डार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। आदेश में शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने को कहा गया था।
शरीफ के रिश्तेदार डार शुरू में अदालत के समक्ष पेश हुए लेकिन दोषी पाए जाने के बाद वह इलाज के लिए लंदन चले गए और कभी नहीं लौटे। पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था।
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