पाकिस्तान की अदालत नवाज शरीफ की अपील पर करेगी 21 जनवरी को सुनवाई

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[email protected] । Jan 11 2019 11:16AM

तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद की सजा काट रहे हैं। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। उन्होंने अपनी अपील पर अदालत से फैसला होने तक सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए अलग से भी एक याचिका दायर की है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल-अजीजिया स्टील मामले में अपनी कैद की सजा को निलंबित करने की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर सुनवाई की तारीख बृहस्पतिवार को 21 जनवरी तय की। इस्लामाबाद उच्च न्यायलय ने शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अमीर फारुक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर की दो सदस्यीय पीठ भी गठित की। यही पीठ शरीफ की सजा को निलंबित करने की मांग संबंधी उनकी याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

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24 दिसंबर, 2018 को एक जवाबदेही अदालत ने अल-अजीजिया भ्रष्टाार मामले में 69 वर्षीय शरीफ को सात साल की कैद की सजा सुनायी थी और उन पर जुर्माना भी लगाया थी। इसी के साथ हाईप्रोफाइल पनामा पेपर्स स्कैंडल में शरीफ परिवार के खिलाफ तीन अदालत मामलों का समापन हुआ।

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तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद की सजा काट रहे हैं। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। उन्होंने अपनी अपील पर अदालत से फैसला होने तक सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए अलग से भी एक याचिका दायर की है।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने आठ सितंबर, 2017 को शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले-- एवेनफील्ड प्रोपर्टीज मामला, फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामला और अल अजीजिया मामला दर्ज किये थे। उससे पहले उच्चतम न्यायलय ने पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को (प्रधानमंत्री पद के लिए) अयोग्य करार दिया था।

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