मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद के आरोप रद्द करने संबंधी याचिका खारिज

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[email protected] । Oct 10 2019 4:50PM

पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को रद्द करने और उनके मामले को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) से सत्र अदालत स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को रद्द करने और उनके मामले को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) से सत्र अदालत स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश अतहर मीनल्लाह और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मुशर्रफ की तरफ से उनके वकील अख्तर शाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई शुरू की। 

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डान न्यूज की खबर के मुताबिक, पीठ ने बुधवार को शाह के बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व सैन्य शासक अपने खिलाफ लगे आतंकवाद के आरोपों को हटवाना और बाद में मामले को आंतकवाद विरोधी अदालत से सत्र अदालत स्थानांतरित करवाना चाहते थे। मुशर्रफ (75) ने याचिका में दलील दी थी कि 3 नवंबर 2007 को आपातकाल लगाए जाने के बाद उच्च न्यायपालिका के 60 न्यायाधीशों को हिरासत में रखे जाने के सिलसिले में उनके खिलाफ शुरुआती एफआईआर पाकिस्तानी दंड संहिता के तहत दर्ज की गई थी। 

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उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने हालांकि 2013 में पुलिस को आदेश दिया था कि मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून की धाराएं लगाई जाएं क्योंकि न्यायाधीशों को हिरासत में लेना “आतंकवाद का कृत्य” है। खबर के मुताबिक एटीसी पहले ही मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। मुशर्रफ मार्च 2016 से ही देश से बाहर हैं।

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