साल 2036 तक राष्ट्रपति बनने में जुटे व्लादिमीर पुतिन, संविधान संशोधन पर शुरू हुआ मतदान

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल विस्तार वाले संविधान संशोधन पर मतदान शुरू हो गया है।संविधान संशोधन के जरिये अगले दो कार्यकाल के लिए उन्हें पुनः सत्ता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल का होता है।

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का अवसर देने संबंधी संविधान संशोधन पर सप्ताह भर चलने वाली मतदान प्रक्रिया बृहस्पतिवार को शुरू हुई। संविधान संशोधन पर पुतिन द्वारा जनवरी में प्रस्तावित मतदान 22 अप्रैल को होना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। बाद में एक जुलाई की तारीख तय की गई और मतदान केंद्र एक सप्ताह पहले खोल दिए गए हैं ताकि मुख्य मतदान दिवस पर भीड़भाड़ से बचा जा सके। दो दशक से रूस पर शासन कर रहे 67 वर्षीय पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा।

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संविधान संशोधन के जरिये अगले दो कार्यकाल के लिए उन्हें पुनः सत्ता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल का होता है। अन्य संशोधनों में सामाजिक लाभ, स्त्री-पुरुष विवाह की परितय करना और सरकार के भीतर शक्ति के बंटवारे इत्यादि मुद्दों पर निर्णय होना है। संशोधनों को संसद के दोनों सदनों से पारित किया जा चुका है और पुतिन के हस्ताक्षर होने के बाद कानून भी बन चुके हैं। विवादास्पद संशोधनों पर मतदान करा कर इसे लोकतांत्रिक मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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