इस देश के मंत्रिमंडल ने दी ट्रांसजेंडर अधिकार कानून के मसौदे को मंजूरी

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हालांकि, अभी इस मसौदे को अभी संसद की मंजूरी लेनी होगी। वाम-मोर्चा गठबंधन वाली सरकार द्वारा मंगलवार को स्वीकृत इस प्रस्ताव में संसद में लंबी चलने वाली प्रक्रिया के दौरान कुछ बदलाव भी हो सकते हैं।

मैड्रिड। स्पेन के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, उभयलिंगी अथवा ट्रांसजेंडर) से संबंधित अधिकारों वाले उस मसौदा विधेयक को मंजूरी प्रदान की जोकि 16 वर्ष से अधिक आयु वाले ट्रांसजेंडर लोगों को आधिकारिक पंजीयन में बिना गवाहों और डॉक्टर के अपना लिंग एवं नाम बदलने की आजादी देता है। हालांकि, अभी इस मसौदे को अभी संसद की मंजूरी लेनी होगी। वाम-मोर्चा गठबंधन वाली सरकार द्वारा मंगलवार को स्वीकृत इस प्रस्ताव में संसद में लंबी चलने वाली प्रक्रिया के दौरान कुछ बदलाव भी हो सकते हैं।

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हालांकि, अगर विधेयक के मूल मसौदे में बहुत अधिक बदलाव नहीं होते तो स्पेन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा, जहां लिंग परिवर्तन को लेकर स्वयं निर्णय लेने की छूट रहेगी। इसके अलावा, आधिकारिक पंजीयन में बदलाव करवाने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। यह कानूनी मसौदा शुरुआत से ही विवादास्पद रहा है क्योंकि कई ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता एवं कुछ नारीवादी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। नारीवादी कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह कानून जैविक सेक्स की अवधारणा को धुंधला करता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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