श्रीलंकाई सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर नए कानून का प्रस्ताव दिया

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सरकार ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें दोषी पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभी उसने दोनों अपराधों की परिभाषा जारी नहीं की है लेकिन कहा कि नयी सजा का प्रावधान करने के लिए दंड संहिता में संशोधन किया जाएगा।

कोलंबो। श्रीलंका सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और घृणा फैलाने वाले बयानों के लिए पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान लाएगी। सरकार ने ईस्टर आत्मघाती हमलों के बाद ऑनलाइन कटु भाषणों और भ्रामक सूचनाओं में आई वृद्धि के बाद यह बात कही।

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सरकार ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें दोषी पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभी उसने दोनों अपराधों की परिभाषा जारी नहीं की है लेकिन कहा कि नयी सजा का प्रावधान करने के लिए दंड संहिता में संशोधन किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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