श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने देश में लागू किये गये आपातकाल को एक और महीने बढ़ाया

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आपातकालीन कानून पुलिस और सैन्य ताकतों को अदालत के आदेशों के बिना संदिग्धों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने की अनुमति देता है।

कोलंबो। श्रीलंका में ईस्टर रविवार पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद देश में लागू किये गये आपातकाल को बुधवार को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने एक और महीने के लिये बढ़ा दिया। इन बम धमाकों में करीब 260 लोगों की जान चली गई थी। राष्ट्रपति ने जन सुरक्षा का हवाला देते हुए एक विशेष राजपत्र अधिसूचना के जरिये आपातकाल को एक महीना और बढ़ाया। आपातकालीन कानून पुलिस और सैन्य ताकतों को अदालत के आदेशों के बिना संदिग्धों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने की अनुमति देता है।

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देश में 21 अप्रैल को तीन गिरिजाघरों और कई आलीशान होटलों को निशाना बनाने वाले नौ आत्मघाती हमलावरों के सफाये के लिए श्रीलंका में 23 अप्रैल को आपातकाल लागू किया गया था।इन हमलों में 258 लोगों की जान चली गई थी और 500 अन्य लोग घायल हुए थे।

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इसके बाद 23 अप्रैल को देश में आपातकाल लगाया गया था। इस्लामिक स्टेट समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सरकार ने स्थानीय इस्लामिक चरमपंथी समूह नेशनल तौहीद जमात को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद चलाए विभिन्न अभियानों के तहत पुलिस अभी तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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