ब्रिटेन को मिला नया हथियार कानून, सिख अपने साथ कृपाण लेकर चल सकेंगे

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विधेयक (ओफेंसिव वीपंस बिल) में पिछले साल के अंत में संशोधन किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कृपाण या धार्मिक तलवार रखने और उसकी आपूर्ति करने के ब्रिटिश सिख समुदाय के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

लंदन। ब्रिटेन में चाकू से हमले के बढ़ते अपराध से निपटने के लिए लाये गए एक नये विधयेक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद इस हफ्ते उस पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी हरी झंडी मिल गई है। विधेयक (ओफेंसिव वीपंस बिल) में पिछले साल के अंत में संशोधन किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कृपाण या धार्मिक तलवार रखने और उसकी आपूर्ति करने के ब्रिटिश सिख समुदाय के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। 

ब्रिटिश गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कृपाण के मुद्दे पर हमने सिख समुदाय के साथ करीबी रूप से बातचीत की। नतीजतन हमने विधेयक में संशोधन किया, ताकि यह सुनश्चित हो सके कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए बड़े कृपाणों की आपूर्ति और उन्हें साथ रखने की परंपरा जारी रह सके। ब्रिटिश सिखों के सर्वदलीय संसदीय समूह ने ब्रिटिश गृह विभाग में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नये विधेयक के कानून बनने पर कृपाण को मिली छूट बनी रही। 

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ब्रिटिश सिखों के लिए इस समूह के प्रमुख एवं लेबर सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा कि मैं सरकार के संशोधन को देख कर खुश हूं। इस तरह, नया कानून बड़े कृपाणों की बिक्री, उन्हें साथ रखने और उनके इस्तेमाल के कानूनी अधिकार को जारी रखने की यथास्थिति कायम रखेगा। उल्लेखनीय है कि बड़े कृपाण (50 सेंटीमीटर से अधिक लंबे ब्लेड वाले) का इस्तेमाल समुदाय के लोग गुरूद्वारों के समारोहों में और पारंपरिक सिख गतका मार्शल आर्ट के दौरान करते हैं। ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जाविद ने कहा कि यह नया कानून पुलिस को खतरनाक हथियार जब्त करने में मदद करेगा और सड़कों पर चाकुओं के इस्तेमाल में कमी लाएगा। 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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