अपीली अदालत ने ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक बरकरार रखी

[email protected] । Jun 13 2017 1:03PM

अमेरिका की एक और संघीय अपीली अदालत ने राष्टपति डोनाल्ड टंप की ओर से यात्रा संबंधी प्रतिबंध के संशोधित आदेश पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है।

सिएटल। अमेरिका की एक और संघीय अपीली अदालत ने राष्टपति डोनाल्ड टंप की ओर से यात्रा संबंधी प्रतिबंध के संशोधित आदेश पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। नाइंथ सर्किट कोर्ट आफ अपील्स की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया जो टंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी हार लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे से जुड़े एक अन्य मामले में विचार कर रहा है।

न्यायाधीशों ने कहा कि राष्टपति ने नागरिकता के आधार पर भेदभाव करके आव्रजन कानून का उल्लंघन किया है। इससे पहले वर्जीनिया की एक अपीली अदालत ने बीते 25 मई को टंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश के खिलाफ फैसला सुनाया था। टंप प्रशासन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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