अमेरिका ने पाक के लिए वीजा नियमों में किया संशोधन, वैधता पांच से घटाकर एक साल की
इस्लामाबाद स्थित दूतावास और कराची स्थित महावाणिज्य दूतावास में वीजा जारी किये जाने से पहले आई वीजा के लिए 32 डॉलर और अन्य सभी वीजा श्रेणियों के लिए 38 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
इस्लामाबाद। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अपनी वीजा नीति में संशोधन करते हुए वीजा वैधता को पांच साल से घटाकर एक साल कर दिया है। मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गयी है। अमेरिकी दूतावास द्वारा मंगलवार को यहां जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अमेरिका ने कहा कि एच (अस्थायी कार्य वीजा), आई (पत्रकार एवं मीडिया वीजा), एल (अंतरकंपनी स्थानान्तरण वीजा) और आर (धार्मिक कार्यकर्ता) वीजा के लिए अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा।
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’एक्सप्रेस ट्रिब्यून‘ अखबार ने अधिसूचना के हवाले से कहा, ‘‘अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा वैधता पांच साल से घटकार एक साल कर दी है जबकि पत्रकार और मीडियाकर्मी यात्रा परमिट के नवीनीकरण के बिना तीन महीने से अधिक समय देश में नहीं रह पाएंगे।’’अधिसूचना के अनुसार, इस्लामाबाद स्थित दूतावास और कराची स्थित महावाणिज्य दूतावास में वीजा जारी किये जाने से पहले आई वीजा के लिए 32 डॉलर और अन्य सभी वीजा श्रेणियों के लिए 38 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
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नई अमेरिकी नीतियों को वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के नियमों के अनुरूप किया गया है। पाकिस्तान भी अमेरिकी पत्रकारों को तीन महीने के लिए वीजा जारी करता है।
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