लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 155 मुकदमे दर्ज, 3,500 हिरासत में: दिल्ली पुलिस

Delhi Police

पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 (पुलिस अधिकारी के निर्देश की अवहेलना) के तहत 3,545 लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि धारा-66 के तहत 381 वाहनों को जब्त किया गया।

नयी दिल्ली।  कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (बंद) का उल्लंघन करने के आरोप में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में करीब 155 मुकदमे दर्ज किए गए और 3,545 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम पांच बजे तक भारतीय दंड संहिता की धारा-188 (सरकारी अधिकारी के आदेश की अवेहलना) के तहत 155 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 (पुलिस अधिकारी के निर्देश की अवहेलना) के तहत 3,545 लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि धारा-66 के तहत 381 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक इस अवधि में आवाजाही के लिए 595 पास जारी किए गए। पुलिस ने बताया कि 24 मार्च से 10 अप्रैल शाम पांच बजे तक दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 का उल्लंघन करने के आरोप में 70,421 लोगों को हिरासत में लिया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए सामाजिक मेल मिलाप से दूरी को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने21 दिनों केराष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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