सज्जन कुमार की याचिका खारिज, नहीं मिलेगा आत्मसमर्पण के लिए अतिरिक्त समय

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[email protected] । Dec 21 2018 11:38AM

आत्मसमर्पण के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में जीवन पर्यंत कारावास की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की ओर से आत्मसमर्पण के लिए और वक्त मांगने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कुमार ने आत्मसमर्पण के लिए 30 जनवरी तक का वक्त मांगा था। अदालत ने कहा कि उसे कुमार को राहत देने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है।

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अदालत ने सोमवार को 73 वर्षीय कुमार को निर्देश दिया था कि वह 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करें। उन्होंने आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाने के लिए एक अर्जी दी थी। यह मामला दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली की पालम कालोनी में राज नगर पार्ट-1 में 1984 में एक से दो नवंबर के बीच पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में गुरुद्वारे में आगजनी से जुड़ा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर, 1984 को हत्या किए जाने के बाद ये दंगे शुरू हुए थे।

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