देश में पिछले 4 सालों में रेल पटरियों पर 56,271 लोगों की मौत, 5,938 जख्मी: आरटीआई

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मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने मंगलवार को बताया कि उन्हें रेलवे बोर्ड से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली है कि रेल पटरियों पर वर्ष 2016 में 14,032, 2017 में 12,838, 2018 में 14,197 और 2019 में 15,204 लोगों की मौत हुई।

इंदौर। देश में रेल की पटरियों पर वर्ष 2016 से 2019 के बीच कुल 56,271 लोगों की मौत हुई, जबकि चार साल की इस अवधि में 5,938 लोग पटरियों पर घायल हो गये। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह जानकारी हासिल हुई है। हालांकि, आरटीआई जवाब में इसका विशिष्ट ब्योरा नहीं दिया गया है कि ये लोग रेल पटरियों पर किस तरह हताहत हुए। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने मंगलवार को बताया कि उन्हें रेलवे बोर्ड से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली है कि रेल पटरियों पर वर्ष 2016 में 14,032, 2017 में 12,838, 2018 में 14,197 और 2019 में 15,204 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले साल 2019 में औसत आधार पर हर दिन करीब 42 लोगों ने रेल पटरियों पर दम तोड़ा। आरटीआई जवाब के मुताबिक वर्ष 2016 में 1,343, 2017 में 1,376,2018 में 1,701 और 2019 में 1,518 व्यक्ति रेल पटरियों पर घायल हुए। 

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रेलवे बोर्ड ने गौड़ को आरटीआई कानून 2005 के तहत भेजे पत्र में कहा कि ये आंकड़े प्रदेशों की राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रेलवे बोर्ड के सुरक्षा निदेशालय में जमा किये गये हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि रेल पटरियों पर पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है। इसलिये रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम और जांच भी राज्यों का ही दायित्व है जिसका निर्वहन वे जीआरपी के माध्यम से करते हैं। रेलवे बोर्ड के जवाब पर आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि देश में रेल पटरियों पर हर साल बड़ी संख्या में लोगों के मरने और घायल होने के सरकारी आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। रेलवे को जीआरपी और राज्य सरकारों के अन्य विभागों की मदद से पटरियों पर खतरनाक क्षेत्रों की पहचान कर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के प्रयास तेज करने चाहिये।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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