बढ़ी हुई फीस 9% ब्याज के साथ लौटाएं निजी स्कूलः दिल्ली सरकार

575 Delhi Schools To Refund Excess Fees. With 9% Interest
[email protected] । May 23 2018 6:44PM

दिल्ली सरकार ने शहर के 575 निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है जो उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए वसूली थी।

दिल्ली सरकार ने शहर के 575 निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है जो उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए वसूली थी। सरकार ने इसके साथ ही स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 तक वसूली गई बढ़ी हुई फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है। आप सरकार का यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के बाद आया है। उच्च न्यायालय ने उक्त समिति का गठन छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में निजी स्कूलों के रिकार्ड की जांच करने के लिए किया था।

समिति ने अभी तक शहर में 1169 स्कूलों की आडिट की है। शिक्षा निदेशालय के एक आदेश में कहा गया, ''समिति ने अपनी रिपोर्ट में 575 स्कूलों की पहचान की है कि वे वसूली गई बढ़ी फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटायें। स्कूलों को निर्देशित किया जाता है कि वे सात दिन के भीतर फीस वापस करें और यदि कोई वेतन बकाया है तो उसका भुगतान सुनिश्चित करें।’’ इसमें कहा गया, ''आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून, 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।’’

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