विदेशियों के खिलाफ 7 और FIR लंबित, इसलिए जमात के 70 सदस्स्य नहीं भेजे गए स्वदेश

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कोर्ट ने जुर्माना भरने पर तबलीगी जमात के सदस्यों को उनके देश भेजे जाने का आदेश दिया था, लेकिन जमात के कम से कम 70 सदस्य अपने देश नहीं जा सके हैं क्योंकि उनके खिलाफ सात और प्राथमिकी लंबित हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने जुर्माना भरने पर तबलीगी जमात के सदस्यों को उनके देश भेजे जाने का आदेश दिया था, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने सोमवार को दावा किया कि जमात के कम से कम 70 सदस्य अपने देश नहीं जा सके हैं क्योंकि उनके खिलाफ सात और प्राथमिकी लंबित हैं।

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उन्होंने बताया कि इन सातों प्राथमिकी के संबंध में पुलिस तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ अदालत चली गई है। अदालत इनके मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। उन्होंने बताया कि इन विदेशी नागरिकों में जिबूती, केन्या, तंजानिया, ब्राजील, सूडान और अफगानिस्तान के नागरिक हैं। प्रतिनिधियों का दावा है कि इनके खिलाफ सदर बाजार, सीलमपुर, जहांगीरपुरी, वजीराबाद, दयालपुर थानों में प्राथमिकी दर्ज हैं, लेकिन उन्हें कोई समन नहीं मिला है और ना ही इन प्राथमिकी के संबंध में कोई आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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