उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9 नये मामले आये, एक दिन में 14,18,229 डोज दी गयी

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प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सौरिख-कन्नौज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा जारी कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,74,886 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 09 नये मामले आये है। प्रदेश में अब तक कुल 8,89,96,444 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 तथा अब तक कुल 16,87,463 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 134 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 14,18,229 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 11,63,28,690 तथा दूसरी डोज 5,59,14,649 लगायी गयी हैं। कल तक कुल 17,22,43,339 कोविड डोज दी गयी है। प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

जनपद मथुरा के पशुचिकित्सालय, सांचौली के सुदृढ़ीकरण हेतु 14.94 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जनपद मथुरा के पशुचिकित्सालय, सांचौली, विकासखण्ड, नन्दगांव में सुदृढ़ीकरण हेतु 14.94 लाख (रूपये चौदह लाख चौरान्न्बे हजार मात्र) रुपये की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत की है। पशुचिकित्सालय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पशुचिकित्सा सेवाओं हेतु आवश्यक औषधि एवं उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

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पशुधन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करते हुए जनपद फिरोजाबाद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गयें हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

चित्रकूटधाम  मण्डल, बांदा में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग, तहसील सदर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यूपी स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

प्रदेश में 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्नि शमन की व्यवस्था हेतु 73.20 लाख रूपये जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद ललितपुर के 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जनपद गाजियाबाद के एक स्वास्थ्य केन्द्र में अग्निशमन व्यवस्था हेतु कुल 73.20 लाख रूपये की धनराशि निर्गत कर दी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार जनपद ललितपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बार, बिरधा, मडवारा, महरौली एवं तालबेहट में अग्निशमन व्यवस्था हेतु 12.20-12.20 लाख रूपये कुल 61 लाख रूपये निर्गत किया गया है। इसी प्रकार जनपद गाजियाबाद में सा0 स्वास्थ्य केन्द्र लोनी हेतु 12.20 लाख रूपये की अवमुक्त किया गया है।  

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सौरिख-कन्नौज के भवन निर्माण के अन्तर्गत 01 करोड़ 74 लाख 98 हजार रूपये स्वीकृत

प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सौरिख-कन्नौज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सौरिख-कन्नौज के भवन निर्माण के अन्तर्गत अवशेष धनराशि 374.98 लाख रूपये में से 174.98 लाख (एक करोड़ चौहत्तर लाख अठानब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति शर्ताें एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदान की गयी है।  

अनुपूरक पुष्टाहार हेतु सम्भावित व्यय के दृष्टिगत केन्द्रांश 99 करोड़ 19 लाख 81 हजार रूपये स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार पर दिये जाने वाला पोषाहार में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए मानक मद 42-अन्य व्यय में कुल प्रावधानित धनराशि 98000 लाख के सापेक्ष अनुपूरक पुष्टाहार हेतु सम्भावित व्यय के दृष्टिगत केन्द्रांश रू0 9919.81 लाख (निन्यानबे करोड़ उन्नीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। 

प्रदेश में अब तक 20.72 मीट्रिक टन हुई धान खरीद किसानों को किया गया 2545.24 करोड़ रूपये का भुगतान

खरीफ खरीद वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश में खोले गए विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 2072809.96 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है। इस योजना से 292825 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा उनके खातों में 2545.244 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 128477.13 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। धान खरीद केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए खरीद की जा रही है।

ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ की अध्यक्षता में कल 10 दिसम्बर, 2021 को अपरान्ह 3.00 बजे, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हाल में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विद्युत सखी कार्यक्रम में विद्युत सखी एप की लांचिंग होगी और इसके साथ ही विद्युत थर्मल प्रिन्टर का वितरण भी किया जायेगा।

यह जानकारी उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक श्री भानु चन्द्र गोस्वामी ने दी।

मंत्री नंदी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ वर्ष 2021-22 में प्राप्त नवीन प्रस्ताव के विवरण की समीक्षा की 

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं मुस्लिम वक्फ, राजनैतिक पेंशन व नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी‘ ने आज विधानसभा स्थित अपने कक्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मंत्री नंदी को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद रिक्त है, इस पद पर सेवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती हेतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गये पैनल में सम्मिलित नाम पर प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक अधिकारी के पैतृक विभाग पर वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गयी है, जिसपर मंत्री श्री नंदी ने निर्देश दिया कि वक्फ अधिनियम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तैनाती हेतु उल्लिखित प्राविधान के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद हेतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से अधिकारियों का नवीन पैनल मांग लिया जाये। 

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मंत्री श्री नंदी ने संवर्गवार कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/किसी प्रकार की अन्य जांच आदि की स्थिति, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे कोर्ट केसेज की स्थिति पूर्ण विवरण सहित (निदेशालय) व कार्यालय सर्वे कमिश्नर वक्फ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के संबन्ध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेजों/डिग्री कालेजों, पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भौतिक प्रगति, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 करोड़ रू0 एवं 10 करोड़ रू0 से अधिक की परियोजनाओं का विवरण, केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, पुत्री की शादी योजना की विस्तार से जानकारी ली और इस संबन्ध में अधिकारियों को उचित निर्देश दिये।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, हिमांशु कुमार, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सी इन्दुमती, विशेष सचिव,डीएस उपाध्याय व शिवाकान्त द्विवेदी, संयुक्त निदेशक, एसएन पाण्डेय, सीईओ राहुल गुप्ता और उच्च अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्मिकों के सम्बंध में सेवा नियमावली का प्रस्तावित ड्रॉफ्ट से सम्बंधित निकाय एवं अधीनस्थ निकाय से सुझाव एवं आपत्तियां निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, एवं समस्त नगर आयुक्त को निर्देशित किया है कि प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के सम्बंध में सेवा नियमावली का प्रस्तावित ड्रॉफ्ट से सम्बंधित निकाय एवं अधीनस्थ निकाय से सुझाव एवं आपत्तियां निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को 18 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध कराये जाय।

रूरल बैकयार्ड के अर्न्तगत सूकर पालन योजना के लिए 25.20 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत रूरल बैकयार्ड के तहत सूकर पालन योजना के लिए 25.20 लाख रूपये (पच्चीस लाख बीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में किया जायेगा। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एससीएसपी/टीएसपी हेतु निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु ऑनलाइन करें आवेदन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत  पात्र लाभार्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इस योजना के तहत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रूपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में  20,000 रूपये तथा युवक-युवती दोनों के, दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रूपये दिये जाने का प्राविधान है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति ही पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक पात्र दिव्यांग दम्पत्ति आनलाइन पर आवेदन करें। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन आनलाइन करना अनिवार्य है। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी सम्बंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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