AAP विधायक प्रकाश जरवाल को राहत, डॉक्टर सुसाइड केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत

MLA Prakash Jarwal

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने 25 हजार रुपये के एक मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर विधायक की जमानत मंजूर की। अदालत ने जरवाल को गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करने को कहा।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली में एक चिकित्सक की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक प्रकाश जरवाल को बुधवार को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उनसे और पूछताछ की जरूरत नहीं है और सुनवाई में पर्याप्त समय लगेगा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने 25 हजार रुपये के एक मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर विधायक की जमानत मंजूर की। अदालत ने जरवाल को गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करने को कहा। दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार में 18 अप्रैल को राजेंद्र सिंह (52) ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में चिकित्सक ने अपनी मौत के लिए जरवाल को जिम्मेदार ठहराया था। चिकित्सक के बेटे हेमंत की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जरवाल और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। इसके बाद देवली विधानसभा क्षेत्र से विधायक जरवाल को नौ मई को गिरफ्तार किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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