AAP विधायक सोमनाथ भारती को राहत, घरेलू हिंसा के मामले में दर्ज FIR निरस्त
भारती की पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग में दस जून, 2015 में दायर शिकायत और नौ सितम्बर, 2015 को पुलिस में दर्ज करायी प्राथमिकी में अपने पति पर घरेलू हिंसा करने और उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि भारती औरउनकी पत्नी लिपिका प्रसन्नता पूर्वक साथ रह रहे हैं। उन्होंने इसी तथ्य के आधार पर आपराधिक मामला निरस्त करने का भारती का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
A Delhi Court quashes the FIR against AAP MLA Somnath Bharti in a domestic violence case filed against him by his wife Lipika Mitra. (File pic) pic.twitter.com/Zjks9bssj8
— ANI (@ANI) May 7, 2019
अदालत ने यह भी पाया कि प्राथमिकी निरस्त करने को लेकर महिला को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे पूर्व, अदालत ने लिपिका को घरेलू हिंसा के मामले में भारती की जमानत रद्द करने के लिये दायर आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी। अदालत को बताया गया कि वैवाहिक संबंध से जुड़े विवादों का निपटारा कर लिया गया है।
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भारती की पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग में दस जून, 2015 में दायर शिकायत और नौ सितम्बर, 2015 को पुलिस में दर्ज करायी प्राथमिकी में अपने पति पर घरेलू हिंसा करने और उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
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