कोयला के अवैध परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध हुई कार्रवाई
यहां कलेक्टर न्यायालय द्वारा कोयला खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) की धारा 22 के अंतर्गत सिविल न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील एवं शाहपुर अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा जांच के दौरान कोयला खनिज का अवैध परिवहन करने पर अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। यहां कलेक्टर न्यायालय द्वारा कोयला खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) की धारा 22 के अंतर्गत सिविल न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
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जिन अवैध परिवहनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें सूरज पुत्र मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी, सूरज पुत्र मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी एवं फगन मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी, सूरज पिता मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी एवं फगन मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी ट्रैक्टर बिना नंबर (मेसी कंपनी) मय ट्राली, सूरज पुत्र मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी, निर्मला पति अशोक निवासी डकाच्या लसुडिय़ा शाहपुर, अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर ग्राम टेमरूमाल घोड़ाडोंगरी, उत्तम विश्वास निवासी शिवसागर चोपना एवं विनोद उइके निवासी गोलईखुर्द चोपना ग्राम गोलईखुर्द घोड़ाडोंगरी ट्रैक्टर बिना नंबर (सोनालिका) मय ट्राली, संतोष पुत्र सूरतराम पंद्राम, हुसैलन पुत्र जिबराइल खान निवासी सारनी एवं अरशद वल्द इरशाद कुरैशी निवासी शाहपुर ग्राम दौड़ी मालवर शाहपुर शामिल हैं।
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