अनलॉक के बाद भोपाल के बाजारों में नजर आई रौनक

bhopal market
सुयश भट्ट । Jun 11 2021 2:02PM

बाजार में लाउडस्पीकर के जरिये लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा हैं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हुए मिलता है तो उस पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

भोपाल। राजधानी भोपाल में लंबे समय के बाद बाजारों में रौनक नजर आ रहीं है। लोग खरीदारी करने मार्केट पहुंच रहें है। हालांकि लोगों की इतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए कोरोना सेफ्टी टीम मार्किट में घूम रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने गोले बनाए गए है।

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बता दें कि बाजार में लाउडस्पीकर के जरिये लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा हैं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हुए मिलता है तो उस पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं सरकार ने आदेश दिया है कि यदि किसी दुकान पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तब जुर्माने के साथ साथ उसकी दुकान भी सील की जा सकती हैं।

वहीं सरकार ने अनलॉक के बाद एक प्रयोग और किया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए लगभग सवा सौ स्वयं सेवकों की टीम मार्केट में उतारी है। ये टीम बाजारों में लोगों को और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है।

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अब शर्तों के साथ यहां भी मिलेगी छूट

(1) सरकारी दफ्तर 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

(2) निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

(3) शादियों में दूल्हा-दुल्हन समेत 20 लोगों को ही अनुमति रहेगी। मेहमानों की सूची एसडीएम कार्यालय में देनी होगी

अंतिम संस्कार में 10 लोग उपस्थित हो सकेंगे।

(4) धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल 4 लोगों को ही अनुमति रहेगी।

(5) यदि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर रह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति रहेगी।

(6) लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगंतुको के लिए ही खुल सकेंगें।

(7) इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा।

रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खानपान की दुकानें केवल टेक होम या होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे। इनमें बैठकर खिलाना प्रतिबंधित रहेगा।

(8) मदिरा की दुकाने, भांग दुकाने, आबकारी विभाग के निर्देशानुसार संचालित होंगी।

(9) बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए।

आटो, ई-रिशा में दो सवारी, टैसी तथा निजी चार पहिया वाहनों में पैसेंजरों को (फेस मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।

(10) खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्टस की रूल ऑफ सिक्स के नियम के साथ में अनुमति रहेगी।

टीम, ग्रुप खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

अभी भी रहेंगे बंद

(1) खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, इकट्ठा होने प्रतिबंध रहेगा।

(2) स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएं बंद रहेंगी। (आनलाइन लासेस चल सकेंगी)

(3) सभी शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर लब (इनडोर गतिविधियां), जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे।

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