अगस्ता वेस्टलैंड: सुशील गुप्ता की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया

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गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। गुप्ता ने इस आधार पर राहत मांगी है कि जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित डिफेंस एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।  विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को समाप्त हो रही है और हिरासत पर अभी आदेश जारी किया जाना बाकी है।

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गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। गुप्ता ने इस आधार पर राहत मांगी है कि जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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