एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम, कार्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट की अवधि बढ़ी
पी चिदंबरम और उनके बेटे की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने इस संबंध में अदालत से अनुरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने छूट की अवधि बढ़ा दी।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि सोमवार को 30 मई तक के लिए बढ़ा दी। पी चिदंबरम और उनके बेटे की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने इस संबंध में अदालत से अनुरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने छूट की अवधि बढ़ा दी।
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सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा जिसके बाद यह अनुरोध किया गया। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस समझौते में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
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Aircel-Maxis case: Delhi court extends protection from arrest to Chidambaram, Karti till May 30https://t.co/nIZITSvMIJ pic.twitter.com/s6mwVCeohA
— Financial Express (@FinancialXpress) May 6, 2019
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