Aircel-maxis case: ED ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

Aircel-Maxis case: ED chargesheet against Karti Chidambaram
[email protected] । Jun 13 2018 5:47PM

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल - मैक्सिस धन शोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल - मैक्सिस धन शोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। निदेशालय ने आरोपपत्र में कई जगह पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के नाम का जिक्र किया है। हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूबी अल्का गुप्ता को एजेंसी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। एजेंसी ने कार्ति के अलावा धन शोधन रोकथाम कानून की धारा चार के तहत एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसीस प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों पद्म भास्कररमण एवं रवि विश्वनाथन और चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा इसके निदेशक अन्नामलाई पलानीअप्पा को नामजद किया है। ।अदालत ने आरोप पत्र पर विचार के लिए चार जुलाई की तारीख तय की है। 

निदेशालय की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजकों नीतीश राणा और एन के मट्टा ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने कथित रूप से कार्ति के कुल 1.16 करोड़ रुपये कुर्क किये हैं। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने अधिवक्ता ए आर आदित्य के जरिये दायर आरोपपत्र में कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री के बेटे का नाम एयरसेल - मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी के संबंध में विभिन्न लोगों तथा कंपनियों से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्ति धन शोधन से जुड़ी संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया में था ताकि पीएमएलए के तहत कार्यवाही को व्यर्थ किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि आरोपपत्र में इस मामले से संबंधित बहुत तथ्यात्मक जानकारियां , अब तक हुई जांच की जानकारी मौजूद है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में पूरक आरोपपत्र दायर कर सकती है। अदालत टूजी स्पैक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल - मैक्सिस प्रकरण में 2011 और 2012 में क्रमश: सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को दस जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे चुकी है। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए फर्म मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़ा है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़