अमित शाह को बड़ी राहत, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में नहीं होगी कोई सुनवाई
बंबई उच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा प्रमुख अमित शाह को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की।
बंबई उच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा प्रमुख अमित शाह को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की। यह याचिका बॉम्बे वकील एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी।
Bombay High Court rejects the petition filed by Bombay Lawyers' Association (BLA) against the CBI decision of not to challenge the trial court's order discharging BJP president Amit Shah in the 2005 Sohrabuddin Shaikh case. pic.twitter.com/X3CguqCgo7
— ANI (@ANI) November 2, 2018
इस से पहले सोहराबुद्दीन शेख के भाई नयाबुद्दीन शेख ने सीबीआई की एक विशेष अदालत से कहा था कि कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े बयान में उन्होंने कभी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह या पुलिस अधिकारी अभय चुडासमा का नाम नहीं लिया था। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में कई समन जारी किए जाने के बाद अदालत में पेश हुए नयाबुद्दीन ने सीबीआई जज एस. जे. शर्मा की अदालत में सोमवार को यह बयान दिया था।
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