निशक्तता पेंशन पर आयकर छूट के बारे में एक आदेश जारी हुआ: राजनाथ

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[email protected] । Jul 8 2019 4:36PM

सिंह ने बताया कि सीबीडीटी से स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही वह सदन को कोई जानकारी दे पायेंगे। हालांकि उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार निशक्तता से जुड़े जो भी जायज लाभ और सुविधायें मिल रही हैं, उनमें किसी भी सूरत में कमी नहीं होने दी जायेगी। निशक्तता पेंशन के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों से पीड़ित पक्षकरों को हो रही परेशानी के सवाल पर सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में ऐसे 26 मामले लंबित हैं।

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से सैनिकों की निशक्तता पेंशन को आयकर के दायरे में लाने के उसके हालिया परिपत्र के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा जायेगा। सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस परिपत्र को निशक्तता के शिकार सैनिकों को कर लाभ से वंचित करने वाला बताने संबंधी एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘यह सच है कि सीबीडीटी का, निशक्तता पेंशन पर आयकर छूट के बारे में एक आदेश जारी हुआ है, लेकिन मंत्रालय को उस आदेश का अध्ययन करने के बाद जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैंने मंत्रालय से कहा है कि सीबीडीटी से पुन: स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये।’’

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सिंह ने बताया कि सीबीडीटी से स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही वह सदन को कोई जानकारी दे पायेंगे। हालांकि उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार निशक्तता से जुड़े जो भी जायज लाभ और सुविधायें मिल रही हैं, उनमें किसी भी सूरत में कमी नहीं होने दी जायेगी। निशक्तता पेंशन के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों से पीड़ित पक्षकरों को हो रही परेशानी के सवाल पर सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में ऐसे 26 मामले लंबित हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार द्वारा दायर 60 सिविल अपीलों को वापस लेने की भी कार्रवाई की गयी है। इनमें से 17 अपीलें निशक्तता पेंशन से जुड़ीं हैं। 

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