सिख विरोधी दंगे: उम्रकैद की सजा को शीर्ष अदालत में चुनौती देंगे सज्जन कुमार
सज्जन कुमार के वकील अनिल शर्मा ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय का फैसला 200 से अधिक पेज का है, इसके अध्ययन की जरूरत है और इसके बाद, वह शीर्ष अदालत की शरण में जाएंगे।
नयी दिल्ली। कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली ताउम्र कैद की सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी में हैं।
Anil Kumar Sharma, Sajjan Kumar's lawyer on Delhi HC awards him life imprisonment in 1984 Anti-Sikh riots case: This was a case of no evidence. We need time to interpret the judgement. We respect Delhi HC's judgement. Only option left to us is to go to SC against the judgement pic.twitter.com/zxNU4u5PHq
— ANI (@ANI) December 17, 2018
सज्जन कुमार के वकील अनिल शर्मा ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय का फैसला 200 से अधिक पेज का है, इसके अध्ययन की जरूरत है और इसके बाद, वह शीर्ष अदालत की शरण में जाएंगे।
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उच्च न्यायालय में कुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले शर्मा ने कहा कि 73 साल के कांग्रेसी नेता को आत्मसमर्पण के लिए 31 दिसंबर 2018 तक का समय दिया गया है और इससे पहले दोषसिद्धि एवं सजा को चुनौती देने के प्रयास किये जाएंगे। शर्मा ने कहा कि अगर 31 दिसंबर से पहले कोई अपील दायर नहीं हो पाती है तो कुमार आत्मसमर्पण करेंगे।
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