कुलपति त्यागी द्वारा नियुक्तियों का निर्णय नियमों के अनुसार: DU ने शिक्षा मंत्रालय से कहा

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पी सी झा ने मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा कि कुलपति योगेश त्यागी, ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम, क़ानून और अध्यादेश के अनुपालन में निर्णय लिया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी रजिस्ट्रार पी सी झा ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय को यह जानकारी दी कि कुलपति योगेश त्यागी द्वारा हाल ही में लिए गए नियुक्ति के फैसले विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुपालन में हैं। बृहस्पतिवार की रात को कुलपति और प्रो कुलपति पी सी जोशी के बीच विवाद में हस्तक्षेप करते हुए मंत्रालय ने कहा कि त्यागी द्वारा की गई नियुक्तियां ‘‘वैध’’ नहीं हैं क्योंकि वह अवकाश पर हैं। बृहस्पतिवार को ही दिन में तब विवाद उठ खड़ा हुआ जब त्यागी ने जोशी को प्रो-कुलपति पद से हटा कर उनकी जगह विश्वविद्यालय के नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की निदेशक गीता भट्ट को नियुक्त कर दिया।  

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इस बीच, जोशी ने नए रजिस्ट्रार, विकास गुप्ता की नियुक्ति को अधिसूचित किया और बुधवार को कार्यकारी परिषद द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। हालांकि, उसी दिन, त्यागी ने कार्यकारी रजिस्ट्रार और साउथ कैंपस के निदेशक के रूप में पी सी झा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। 

झा ने मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘कुलपति योगेश त्यागी, ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम, क़ानून और अध्यादेश के अनुपालन में निर्णय लिया है। यह सूचित किया जाता है कि साउथ कैंपस के निदेशक के रूप में पी सी झा अपनी जिम्मेदारी के अलावा अंतरिम व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही गीता भट्ट को पीसी जोशी के स्थान पर प्रो वीसी के रूप में नियुक्त किया गया है।’’ 

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बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को लिखे अपने पत्र में, शिक्षा मंत्रालय में उप सचिव बीरेंद्र कुमार सिंह ने लिखा है कि “कुलपति द्वारा चिकित्सकीय आधार पर अवकाश के दौरान कार्यालय आए बिना और आधिकारिक रुप से उपस्थित हुए बिना जारी किया गया यह आदेश वैध नहीं हैं और विश्वविद्यालय पदाधिकारी को इसे मानना नहीं चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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