अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में मिली जमानत
भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने आज जमानत दे दी।
भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने आज जमानत दे दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने केजरीवाल के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 10 हजार रूपए के निजी मुचलके पर यह राहत दे दी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह अगस्त रखी है।
दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधू़ड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में केजरीवाल को इस साल फरवरी में एक आरोपी के तौर पर तलब किया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दर्ज कराया गया था। बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को साक्षात्कार देने के दौरान उनकी मानहानि की। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने साक्षात्कार के दौरान झूठ बोलते हुए कहा था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और केजरीवाल ने ऐसा बयान देकर उनकी मानहानि की है।
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