रेप केस मामले में आसाराम समेत 3 दोषी करार, 2 आरोपी बरी
रेप मामले में आसाराम समेत सभी आरोपियों को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि आसाराम, प्रकाश, शिल्पी, शरद और शिवा को अदालत ने दोषी ठहराया है।
जोधपुर। रेप मामले में आसाराम समेत सभी आरोपियों को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि आसाराम, शिल्पी और शरद अदालत ने दोषी ठहराया है। जबकि प्रकाश और शिवा को बरी कर दिया गया। अदालत ने माना है कि आसाराम बलात्कारी है।
माना जा रहा है कि आसाराम को कम से कम दस साल की सजा हो सकती है। कानून व्यवस्था पर खतरे को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों से सुरक्षा बढाने और अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा क्योंकि इन तीनों राज्यों में 77 साल के आसाराम के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक संदेश जारी कर तीनों राज्यों से सुरक्षा मजबूत करने को कहा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि अदालत के आदेश के बाद कोई हिंसा नहीं फैले।
आसाराम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप है। यह लड़की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। आसाराम से इन आरोपों से इंकार किया है। पीड़िता का आरोप है कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया था और 15 अगस्त 2013 को उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने कहा था कि, ‘मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि आसाराम को सख्त सजा दी जाएगी।’ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पीड़िता के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।
शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक के. बी. सिंह ने बताया कि पीड़िता के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। आसाराम के शाहजहांपुर स्थित रुद्रपुर आश्रम पर भी नजर रखी जा रही हैं। गृह मंत्रालय का यह परामर्श डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के जुर्म में सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा , पंजाब तथा चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के मद्देनजर भेजा गया है।
आसाराम मामले में अंतिम दलीलें सात अप्रैल को पूरी हुई थीं और 25 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रखा गया था। आसाराम को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें एक सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया था। वह दो सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में हैं।
अन्य न्यूज़