अयोध्या विवाद: SC ने मध्यस्थता पैनल से मांगी रिपोर्ट, 25 जुलाई को अगली सुनवाई

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अभिनय आकाश । Jul 11 2019 11:12AM

गोपाल सिंह विशारद की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। रामजन्म भूमि विवाद में एक मूल वादकार भी हैं। विशारद ने अपनी याचिका में कहा है कि इस विवाद को निपटाने के लिए आठ मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं दिख रही।

नई दिल्ली। अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल को गुरूवार तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद मध्यस्थता पैनल जारी रखें। लेकिन मध्यस्थता नहीं हुई तो 25 जुलाई से रोजना इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा है कि इस मसले में मध्यस्थता काम नहीं कर रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला सुनाना चाहिए। हालांकि, अदालत की ओर से कहा गया है कि हमने मध्यस्थता के लिए वक्त दिया है, उसकी रिपोर्ट में वक्त है।

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गोपाल सिंह विशारद की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। रामजन्म भूमि विवाद में एक मूल वादकार भी हैं। विशारद ने अपनी याचिका में कहा है कि इस विवाद को निपटाने के लिए आठ मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं दिख रही। विशारद ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को पूर्व न्यायाधीश एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसे मामले का सर्वमान्य समाधान निकालना था। मध्यस्थता के लिए गठित समिति में जस्टिस कलीफुल्ला के अलावा अध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू को सदस्य बनाया गया है।

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