आजम खान को झटका, रद्द हुई बेटे अब्दुल्ला खान की विधायकी
अब्दुल्ला आजम खान की मां तजीन फातमा भी रामपुर से विधायक हैं जबकि आजम खान लोकसभा में रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब्दुल्ला खान की जन्म तिथि को लेकर एक स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी।
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसद आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता सोमवार को अवैध घोषित कर दी। न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी ने नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश पारित किया।
Allahabad High Court disqualifies Abdullah Azam Khan from the membership of the State Legislative Assembly in connection with fake affidavit. He was the MLA from Suar of Rampur. He is the son of senior Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan. (file pic) pic.twitter.com/tuDKV48OIN
— ANI UP (@ANINewsUP) December 16, 2019
आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान की मां तजीन फातमा भी रामपुर से विधायक हैं जबकि आजम खान लोकसभा में रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब्दुल्ला खान की जन्म तिथि को लेकर एक स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी। जिसके बाद डीएम ने इस मामले की जांच की करने के बाद अपनी रिपोर्ट जनवरी 2019 में चुनाव आयोग को भेज दिया था।
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